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नई दिल्ली। DGCA News, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अति विशिष्ट व्यक्तियों (वीवीआईपी) को ले जाने वाली विमानन कंपनियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों को ले जाने वाले गैर-अनुसूचित विमानों और हेलीकॉप्टर परिचालकों पर लागू होंगे। यह कदम जनवरी में हुई एक घातक विमान दुर्घटना को देखते हुए उठाया गया है। इसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य की मृत्यु हो गई थी। डीजीसीए ने शुक्रवार को ये दिशानिर्देश जारी किए।

डीजीसीए ने कहा, “यह जरूरी है कि ऐसी उड़ानों के संचालन के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाएं।” इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य अति विशिष्ट व्यक्तियों की हवाई यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। इनमें उड़ान पूर्व जांच, पायलट योग्यता और मौसम संबंधी सावधानियां शामिल हैं। यह हवाई सुरक्षा को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

डीजीसीए के विश्लेषण में सामने आया कि हवाई पट्टियों और अस्थायी हेलीपैड से उड़ानों के दौरान सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अति विशिष्ट व्यक्तियों की चुनावी उड़ानों में भी सुरक्षा से समझौता किया गया था। महानिदेशालय ने सभी संबंधित पक्षों से सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इन उपायों से भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। इसका लक्ष्य हर उड़ान को सुरक्षित व नियमों के अनुरूप बनाना है।

Mar 27, 2026 #DGCA, #DGCA News, #Guidelines, #India news, #VVIP, #VVIP Air Travel