rape with minor Girlसांकेतिक तस्वीर

कोरबा। Korba crime news: कोरबा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 10 वर्ष सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी शिवम कुमार पटेल ने नाबालिग को प्रेम के जाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

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बताया जा रहा है कि पीड़िता ने 25 अप्रैल 2024 को थाना सिविल लाइन रामपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।के
जहा आरोपी शिवम कुमार पटेल ने पीड़िता से प्यार का इजहार कर शादी करने की बात कही और उसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी नहीं की।

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न्यायालय का फैसला अपर सेशन न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने आरोपी शिवम कुमार पटेल को धारा 376 (2) (n) भा.द.सं. और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध पाया।आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।- अर्थदंड का भुगतान न करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला 2020-21 का है जहां पीड़िता अपने रिश्तेदार के यहां पंडरीपानी छठी कार्यक्रम में आई हुई थी इस दौरान 22 वर्षीय युवक शिवम कुमार पटेल से संपर्क हुआ और मोबाइल के जरिए दोनों बातचीत करते थे जहां युवक ने इश्क का इजहार करते हुए उसके साथ शादी करने की बात कहते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। जब नाबालिग ने शादी करने की बात कही तब इंकार करने लगा पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।