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Arvind Kejriwal Custody: नई दिल्ली। इस बार केजरीवाल की दिवाली ईडी की कस्टडी में ही मनी। कथित दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले में पक्ष रखते हुए कहा कि पूरे मामले में मेरी भूमिका साफ नहीं। ईडी कहती है कि मैंने सहयोग नहीं किया। ‘असहयोग’ शब्द का एजेंसी लगातार दुरुपयोग करती है। किसी को अपने खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर मैं यह कहूं कि मुझे कुछ याद नहीं। मेरी यादाश्त कमजोर है तो क्या यह गिरफ्तारी का आधार होगी।”

सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है। यह कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरुद्ध है। एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद गिरफ्तारी हुई। प्रचार से रोक दिया गया। एक सीएम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है।

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